किन्नौर…चारदिवारी के भीतर सिर्फ 50 लोग जुट पाएंगे
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रिकांगपिओ –किन्नौर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किन्नौर के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आम जनता इस महामारी से बचने के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करे। प्रेस को जारी बयान में बताया गया है कि किसी भी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उलंघना करने पर कम से कम 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
इसी तरह सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की भी मानही होगी। सभी सार्वजनिक एंव कार्यस्थलों में 6 गज की दूरी जरुरी होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी सार्वजनिक स्थानों पर केवल 100 व्यक्ति एवं चार दिवारी के अंदर अधिक से अधिक 50 व्यक्ति इक्ठ्ठे होने की इजाजत होगी, जिसमें कम से कम 6 फुट का फासला रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी समूह द्वारा इसकी अवहेलना होती है तो कम से कम 5000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तह किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन से पूर्व संबंधित अधिकारी से इसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा, जिसे 8 दिन तक का कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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