मास्क न पहनने पर 1287 चालान काटे

By: Nov 29th, 2020 12:10 am

कार्यालय संवाददाता-नालागढ़-नालागढ़ उपमंडल में बिना मास्क वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में जिला पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस प्रमुख रोहित मालपानी के दिशानिर्देशों के तहत पुलिस कर्मियों ने पुलिस एक्ट 111 व 114 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 1287 चालान काटे है, वहीं 4,46,000 रुपए जुर्माना भी वसूला है। जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां प्रदेश सरकार द्वारा कई नई गाइडलाइन जारी की है, वहीं समारोह में भी अब 200 से घटाकर लोगों की संख्या 50 कर दी है, वहीं नाईट कर्फ्यू को नौ से छह बजे किया है, वहीं सरकारी कर्मियों के वर्किंड-डे भी पांच कर दिए है और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम8 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निरीक्षकों की जिम्मेवारियां तय कर दी है, जो भीड़ पर नियंत्रण रखने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ

कार्रवाई करेगी। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों, बस अड्डों पर मास्क नहीं पहनता है और उपनिरीक्षक के जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 115 के तहत उसे बिना वारंट के आठ दिन तक हिरासत में लिया जा सकता अथवा 5000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं दी जा सकती है। पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे है, जिस कारण से इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है और पुलिस ने अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना आरंभ कर दिया है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App