बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल में फाइव डे वीक, शादियों में घटाए मेहमान

By: विशेष संवाददाता — शिमला Nov 29th, 2020 12:08 am

हिमाचल  में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ पाबंदियां लागू की थीं, जिन्हें शनिवार को तीन दिन बाद ही बदल दिया गया है। जयराम सरकार द्वारा शनिवार को लिए गए निर्णयों के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट ने नई एसओपी भी जारी कर दी है। इसमें सार्वजनिक व शादी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ चार जिला में लागू नाइट कर्फ्यू भी आठ बजे की बजाय नौ बजे से शनिवार से ही लागू हो जाएगा। इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट बसों की आवाजाही पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। पुराने आदेशों की तरह यह नियमित रहेगी। बसों में 50 फीसदी क्षमता का नियम लागू रहेगा। वहीं, सरकारी दफ्तरों के फाइव डे वीक के आदेश अलग से सरकार ने जारी किए हैं, जिसके अलावा इस एसओपी में कहा गया है कि रविवार को पूरे प्रदेश में क्लोजिंग-डे होगा। इस दौरान सभी प्रकार की दुकानें व प्रोविजनल स्टोर बंद रहेंगे।

 क्लोजिंग-डे की पाबंदी रविवार यानी 29 नवंबर को पहली बार प्रदेश में लागू होगी। यह निर्देश 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों का फाइव डे वीक 31 दिसंबर तक रहेगा। शादी समारोह और रैलियों सहित सभी आयोजनों के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, इनमें अब केवल 50 लोग ही शामिल रहेंगे। प्रदेश के चार जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस समयावधि में शराब ठेके, दूसरी दुकानें और सभी प्रकार की ट्रांसपोर्ट सेवा सहित अन्य गतिविधियां भी बंद रहेगी।

नाइट बसों के अलावा निजी वाहनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। उधर, मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अनिल खाची ने सरकार के सभी विभागों, संगठनोंए जिला दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के नवीनतम दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि निगरानीए नियंत्रण और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश 15 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि निगरानीए नियंत्रण और सावधानी के दृष्टिगत 25 नवम्बरए 2020 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए आगामी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्देश 15 दिसंबर, 2020 या आगामी आदेशों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में लागू रहेंगे।

कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर प्रदेश सरकार के फिर बड़े बदलाव

1  विवाह व अन्य समारोहों में अब सिर्फ 50 लोग ही हो पाएंगे शामिल

2  पहली दिसंबर से कर्मचारियों का फाइव डे वीक, छठा दिन वर्क फ्रॉम होम

3  कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और मंडी में कर्फ्यू अब रात नौ से सुबह छह बजे तक

चेन तोड़ने को लिए फैसले

शिमला। हिमाचल में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई फैसले शनिवार को लिए गए, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब फाइव डे वीक हो गया है। पहली दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य में यह व्यवस्था सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रहेगी। पांच दिन पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी दफ्तर आएंगे और छठे दिन में सभी लोग वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे।

 सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिव्यांगजन कर्मचारियों को राहत रहेगी, जिनको दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने बताया कि कोई भी सामाजिक समारोह, शादी समारोह या रैलियों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले खुले में ऐसे समारोह में 200 की संख्या थी जिसे 100 किया गया था। अब केवल 50 लोग ही शामिल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे सामाजिक समारोहों, विवाह आदि के दौरान लोगों की लापरवाही के परिणामस्वरूप ही प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब सभी सामाजिक समारोहों में लोगों की संख्या को घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। सभी राजनीतिक समारोह अब वर्चुअली किए जाएंगे, जिनमें लोगों की उपस्थिति निर्धारित नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।

उधर, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के चार जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें एक घंटे की और छूट दी गई है। उनका कहना है कि इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों को संबंधित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।


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