क्लास वन-टू अफसर रोज आएंगे कार्यालय
कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता को तय करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। यह शर्त तृतीय व चतुर्थ कर्मियों पर ही लागू होगी, जबकि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना जरूरी होगा। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में अनुबंध, नियमित, पार्टटाइम, दैनिक भोगी व आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। महकमों के कंट्रोलिंग अधिकारी खुद रोस्टर तैयार करके उसे लागू करेंगे। तीन-तीन दिन तक 50-50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे और जो नहीं आ रहे हैं, वे अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है। वर्क फ्रॉम होम पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। इसके साथ कर्मचारियों के दफ्तर आने व जाने का समय भी अलग होगा। एक गु्रप दफ्तर में सुबह 10 बजे आएगा, तो शाम को पांच बजे जाएगा, वहीं दूसरा गु्रप सुबह 10ः30 पर आएगा और शाम 5ः30 बजे वहां से जाएगा।
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