हिमाचल में अब मास्क न पहनने पर आठ दिन की जेल, सभी एसपी को आदेश जारी

By: स्टाफ रिपोर्टर—शिमला Nov 29th, 2020 12:08 am

सभी एसपी को आदेश जारी, पुलिस नियमों में एक्ट 111 के तहत सजा का है प्रावधान

हिमाचल में अब मास्क नहीं पहनने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों और लोगों का मास्क न पहना स्थिति को खराब करता जा रहा है। ऐसे में अब मास्क न पहनने वाले लोगों को आठ दिन की जेल हो सकती है। पुलिस नियमों में 111 एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को ये आदेश दे दिए गए हैं, वहीं लॉकडाउन से लेकर अभी तक पुलिस एक करोड़ 24 लाख 22 हजार 450 रुपए जुर्माने के तौर पर भी वसूल चुकी है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी संजय कुंड्डू ने कहा कि अभी तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2227 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मास्क न पहने पर 31317 लोगों के चालान काट गए हैं। विवाह, शादियोंं, समारोहों में प्रोटोकोल का पालन न करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है।

पुलिस ने अभी तक राज्य में लॉकडाउन के दौरान एक करोड़ 24 लाख 22,450 रुपए जुर्माना वसूला है। जुर्माना मास्क न लगाने समेत विवाह, शादियों व अन्य समारोहों में एसओपी का पालन नहीं करने पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 2304 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 1934 वाहनों को जब्त भी किया गया है। डीजीपी का कहना है कि पहले मास्क न पहनने पर 100 और 500 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये 1 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा विवाह व अन्य समारोहों में सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं करने पर अब 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, किसी भी तरह की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा, वहीं उन्होंने कहा कि मास्क न पहने पर लोगों को 111 एक्ट में आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके अलावा 115 एक्ट में 1000 रुपए के जुर्मानें का भी प्रावधान है।


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