नगर परिषदों को दो-दो लाख जुर्माना

By: निजी संवाददाता — मोहाली Nov 22nd, 2020 12:01 am

मोहाली में एनजीटी का डंडा, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को परिषदों से राशि वसूलने के निर्देश

मोहाली की नगर परिषदों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का डंडा चला है। एनजीटी ने जीरकपुर नगर परिषद नयागांव व बनूड़ नगर परिषद को गंदगी के सही तरीके से निपटाने के प्रबंधन को लागू न कर पाने पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी के न्यायमूर्ति (सेवानवित्त) जसबीर सिंह ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए है कि वे परिषदों से इस राशि को वसूल करे। एनजीटी की ओर से जीरकपुर व बनूड़ नगर परिषद को दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, नयागांव परिषद को कूड़े से बनने वाली खाद के गड्ढों के निर्माण में असफल रहने के लिए एक लाख जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, लालडू नगर पंचायत को 31 दिसंबर तक कचरे को साफ  करने और एक लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया है।

 ध्यान रहे कि मोहाली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मोहाली इस साल अगस्त में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 157 वें स्थान पर फिसल गया था। हालांकि नगर निगम की ओर से शहर की साफ -सफाई पर हर माह करोड़ों रुपए खर्च किए जाते है। वहीं, डेराबस्सी के गांव समगोली में जो सॉलिड बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगना है वे भी अभी सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा।

मोहाली के वकील को अढ़ाई लाख कॉस्ट

विधि संवाददाता — शिमला

प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहाली के वकील पर अढ़ाई लाख रुपए की कॉस्ट लगाई। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर प्रदेश हाई कोर्ट अधिवक्ता कल्याण कोष में कॉस्ट की राशि में से एक लाख रुपए जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना बारे स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए मामले पर सुनवाई 18 दिसंबर  को निर्धारित की गई है। याचिका की जांच और सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि दुष्कर्म के आरोपी व याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने जमानत पाने और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए जो याचिका दाखिल की, उसमें उसे ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी दिखाया गया था, लेकिन याचिका के साथ लगे हलफनामे में उसके शपथपत्र को शिमला में 15 जुलाई, 2020 को सत्यापित करवाया गया। उसी पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने मोहाली के वकील, शिमला के स्थायी वकील व शिमला के ओथ कमिश्नर को नोटिस जारी किया, जिसने हलफनामा सत्यापित किया और इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रियाएं मांगीं। मोहाली स्थित वकील ने बिना शर्त अपनी गलती स्वीकार की और अदालत के सामने माफी मांगी।


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