नहीं काटा जाएगा छुट्टियों का वेतन
पॉजिटिव अनुबंध, पार्टटाइम और आउटसोर्स कर्मियों को भी राहत
कोविड-19 महामारी को लेकर हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सभी विभागों को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि जो भी अनुबंध, पार्टटाइम और आउटसोर्स कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, तो उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर छुट्टियां और होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके लिए किसी तरह का पैसा इनका नहीं काटा जाएगा। इसके लिए इन्हें जिला सर्विलांस अधिकारी से एक सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें।
आदेशों में कहा गया है कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी जो भी कोरोना के लक्षण व फ्लू की शिकायत होगी, वे होम क्वारंटाइन रहेंगे। मुख्य सचिव ने इन निर्देशों को हाई रिस्क व लो रिस्क कांटेक्ट कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। हाई रिस्क कांटेक्ट में वह कर्मचारी आते हैं, जिनके घर में कोरोना के मरीज आ रहे हैं और वह सीधे उनके संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को कोविड मरीज के पास पीपीई किट पहनकर जाना होगा।
सरकार ने कर्मचारियों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे 17 दिन होम आइसोलशन या उपचार में बिताने होंगे। लो रिस्क कांटेक्ट कर्मचारियों को भी मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने सहित हाथ को बार-बार साबुन से धोने या सेनेटाइज करने की सलाह दी गई है। यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, डिविजनल कमीश्नर, डीसी, एसपी, निगम-बोर्ड व लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को जारी किए गए हैं।
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