52 चालान काट 52 हजार जुर्माना वसूला

 बीबीएन में बिना मास्क के बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बीबीएन

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पुलिस ने बिना मास्क के बाहर घूम रहे 52 लोगों के चालान कर 52 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया है। बता दें कि कोविड से बचाव के लिए सरकार व प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को बीबीएन में 52 लोगों के मास्क न पहनने पर चालान किए गए।

काबिलेजिक्र है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बद्दी द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश तथा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बद्दी ने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है। दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए एक हजार रुपए जुर्माने के अलावा उसे बिना वारंट के आठ दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है ।

टै्रफिक रूल्ज तोड़ने पर 308 चालान

बद्दी। बद्दी पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत 308 चालान कर 65,900/ रुपए जुर्माना वसूल किया है। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि इसके अलावा बद्दी पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 चालान कर 1,900 रुपए जुर्माना वसूल किया है।