बसों की टैक्स में 31 दिसंबर तक छूट, 2021 तक माफी योजना बढ़ाने को भी दी मंजूरी

पंजाब मंत्रिमंडल ने ट्रांसपोर्टरों के लिए 31 मार्च, 2021 तक माफी योजना बढ़ाने को भी दी मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कोविड महामारी के दरमियान राज्य की सरकारी बसों और शैक्षिक अदारों स्कूलों-कालेजों की बसों के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट 23 मार्च से लागू होगी। मंत्रिमंडल ने इन वाहनों को 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने के लिए जून में जारी नोटिफिकेशन को आगे 20 मई से 31 दिसंबर, 2020 तक और विस्तार करने के लिए कार्य बाद मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने माफी योजना को बढ़ाए जाने और बिना ब्याज और जुर्माने से टैक्स के बकाया की अदायगी 31 मार्च, 2021 तक मुलतवी करने को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने पहली जून, 2020 के नोटिफिकेशन को कार्य बाद मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज बसों साधारण बसें के मोटर व्हीकल टैक्स को 2.80 रुपए से 2.69 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति वाहन प्रति दिन तक घटा दिया गया है।

कैबिनेट ने आगे दो जून, 2020 के एक अन्य नोटिफिकेशन को कार्य बाद मंजूरी दे दी जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज की बसें, मिनी बसें, मैक्सी कैब और थ्री व्हीलरों को 23 मार्च, 2020 से 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दी गई। उपरोक्त स्टेज कैरिज बसें और शैक्षिक संस्थाओं स्कूलों-कालेजों की बसों को दी गई छूट से सरकारी खजाने पर लगभग 66.05 करोड़ रुपए का अतिरक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। यह जिक्त्रयोग्य है कि 30 अक्तूबर को प्राइवेट बस ऑपरेटरों समेत सरकारी बस ऑपरेटरों, मिनी बस और स्कूल बस ऑपरेटरों की तरफ  से मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के दौरान पहली जून, 2020 को जारी की माफी योजना को बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वह कोविड-19 महामारी के कारण इसका लाभ नहीं ले सके थे।

ट्रांसपोर्टरों ने बिना ब्याज और जुर्माने के टैक्स में मांगी थी छूट

माफी योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों ने बिना किसी ब्याज और जुर्माने के पहली जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक अपने वाहनों पर टैक्स अदा करने की छूट थी। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया था कि महामारी के कारण आजकल बहुत कम लोग सफर कर रहे हैं जिस कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी बसें पूरे सामर्थ्य से सड़कों पर नहीं चल रही थीं। इसलिए मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 20 मई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक सभी किस्मों की स्टेज कैरिज बसों और शैक्षिक संस्थाओं स्कूलों और कालेजों की बसों को 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाए।