सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सहारा

By: दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दल्ली Dec 4th, 2020 12:08 am

सहारा इंडिया परिवार ने सेबी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की और शीर्ष अदालत से सेबी के संबंधित अधिकारियों को उनके कृत्य हेतु दंडित करने का अनुरोध किया। सेबी द्वारा सहारा से 62,602 करोड़ रुपए जमा कराए जाने की मांग का सहारा ने विरोध किया और दावा किया कि सेबी की यह मांग एकदम गलत है और सेबी ने न्यायालय की अवमानना की है। सहारा ने अपील में सेबी पर सर्वोच्च अदालत को गुमराह करने और सहारा के खिलाफ जनआक्रोश फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि सेबी का यह आवेदन आधारहीन व बेबुनियाद है।

अपील में सहारा ने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने दिनांक 06.02.2017 के अपने आदेश में निर्देशित किया है कि मामला मूल धनराशि से संबंधित है और ब्याज के मुद्दे का बाद में अवलोकन किया जाएगा, किंतु सेबी ने ब्याज राशि को शामिल करके निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की है। सहारा ने अपील में यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सेबी कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु सत्यापन कराने से बच रही है और बेकार के बहाने बनाने में लगी हुई है। इस समय कुल मूल धनराशि 24,029.73 करोड़ रुपए में से 22,500 करोड़ रुपए  सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा हैं, इसका मतलब यह है कि सहारा को मूल राशि के रूप में मात्र 1,529 करोड़ रुपए ही और जमा कराने हैं। सेबी के आवेदन का एकमात्र उद्देश्य पूर्वाग्रह पैदा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि जनमानस में पूरे सहारा समूह का विश्वास बिगड़ जाए।

सेबी जैसी जिम्मेदार और सम्मानित संस्था से वास्तव में ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। सेबी ने देश भर में पिछले आठ वर्षों में 152 अखबारों में चार बार विज्ञापन देने के बाद कुल 19,532 दावे प्राप्त किए और केवल 107 करोड़ रुपए का भुगतान सम्मानित निवेशकर्ताओं को किया है। अप्रैल, 2018 में प्रकाशित किए गए अपने अंतिम विज्ञापन में, सेबी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई, 2018 के बाद वह किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि सेबी के पास अब कोई दावेदार नहीं बचा है। यह दोहरे भुगतान का एक अनोखा मामला है। सहारा ने हमेशा कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित सत्यापन के उपरांत 22,500 करोड़ रुपए की यह धनराशि अंततः सहारा के पास ही वापस आएगी।


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