हिमाचल में आचार संहिता खत्म, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के बाद विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
17 दिसंबर को हुई थी लागू
विशेष संवाददाता — शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है। आचार संहिता की समाप्ति को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ प्रदेश में विकास के काम चालू हो जाएंगे, जिन पर रोक लगी हुई थी।
इन चुनावों के लिए भी लंबी चुनाव आचार संहिता चली। 17 दिसंबर को प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, जो कि शनिवार 23 दिसंबर को समाप्त हुई है। एक महीने से ज्यादा समय तक चली इस आचार संहिता के कारण राज्य में विकास के काम रूके हुए थे। सरकार ने इस अवधि के दौरान कहीं पर भी कोई उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किए, जिनका सिलसिला अब शुरू होगा।
प्रदेश में केवल नगर निगम क्षेत्रों और नई बनी नगर पंचायतों के क्षेत्र में आचार संहिता लागू नहीं थी। हालांकि वहां पर भी काम प्रभावित ही रहे। सरकार ने आचार संहिता की वजह से कई क्षेत्रों में उद्घाटन व शिलान्यास छोड़ दिए थे, जिनका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ था। आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ कई जगहों पर उद्घाटन किए गए, लेकिन बीच में यह बंद हो गए, जिनको अब नए शेड्यूल से शुरू किया जाएगा। इस एक महीने से ज्यादा की अवधि में यहां पर शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। इसमें 50 कमेटियों के चुनाव हुए, जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की तैनाती कर दी गई है, वहीं राज्य में 3583 पंचायतों के लिए भी चुनाव हुए हैं। बहरहाल आचार संहिता समाप्त हो गई है और सरकार तंत्र कामकाज के लिए अब खुला है।