सुन लो…ठेके बंद ही रखना

By: Jan 17th, 2021 12:19 am

सिरमौर में मतदान के तीन चरणों के दौरान बंद रहेंगे शराब के ठेके, डीसी ने किया ऐलान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन

जिला सिरमौर में पंचायतीराज संस्थाओं में चुनावों को लेकर तीन चरणों में मतदान होना है। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सिरमौर डा. आरके परुथी के साथ-साथ आबकारी एवं कराधान विभाग के उप आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने शराब की ब्रिकी को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। जिला सिरमौर में तीन चरणों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 158डी के तहत जारी आदेशों पर उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर प्रीतपाल सिंह ने बताया कि जिन मतदान केंद्रों में 17 जनवरी को मतदान होना है उन क्षेत्रों मे 16 और 17 जनवरी मतदान व मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक शराब के ठेके पूरी तरह से दो दिनों के लिए बंद रहेंगे।

 वहीं जिन क्षेत्रों में 19 जनवरी को मतदान होना है वहां पर 18 और 19 जनवरी शराब की दुकानें पूर्णरूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा 21 जनवरी को तीसरे चरण के मतदान के तहत 20 और 21 जनवरी को मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें और शराब के ठेके या अन्य बार इत्यादि में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उप आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग श्री प्रतिपाल सिंह ने बताया कि इसके अलावा जिला सिरमौर में 22 जनवरी को खंड विकास कार्यालयों के मुख्यालयों के अलावा जिला मुख्यालय मे जिन स्थानों पर बीडीसी और जिला परिषद के सदस्यों के मतदान की गणना होनी है उन स्थानों पर भी मतगणना की  प्रक्रिया पूरी  होने तक शराब की ब्रिकी पर पूरी पाबंदी रहेगी।


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