अवैध होटल गिराने का फैसला सत्य की जीत
भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिया जीत करार
नगर संवाददाता-धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मकलोडगंज में बीटीओ बस स्टैंड भूमि पर अवैध रूप से बने होटल और रेस्तरां को गिराने के फैसले को सत्य जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीटीओ के आधार पर बनने वाले बस अड्डा की भूमि पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध रूप से होटल तथा रेस्तरां का निर्माण कर डाला और पूर्व कांग्रेस सरकार ने आंखे बंद करके इस निर्माण होने दिया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया तथा लगभग 15 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कंपनी द्वारा बनाए गए होटल और रेस्तरां को दो सप्ताह के भीतर गिराने के आदेश देकर तथा इस भूमि को नियमों के तहत पार्किंग व बस अड्डे के प्रयोग करने का फैसला सुनाकर सत्य को मजबूत किया है। राकेश शर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व कांग्रेस सरकार का यह कारनामा भी सामने आ गया है कि किस प्रकार से बीटीओ के आधार पर बनने वाले बस अड्डे की जगह नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से एक आलिशान होटल व रेस्तरां की इमारत को खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस समय अवैध रूप से होटल व रेस्तरां का निर्माण हुआ उस दौरान निर्माण करने वाली कंपनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट ने इससे पहले नौ सितंबर 2016 को जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि होटल और रेस्तरां का निर्माण अवैध है या नहीं इसकी जांच की जाए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही की गई और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दिया गया है।
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