अब कम से कम चालान 1000 रुपए का, कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी

हिमाचल में वाहन चालकों को यातायात नियम तोड़ना पडे़गा बहुत महंगा, जयराम ठाकुर कैबिनेट ने दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी
विशेष संवाददाता — शिमला
हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब वाहन चालकों को यातायात नियम तोड़ने पर कम से कम एक हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा। अब तक मिनिमम चालान 100 रुपए था। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना चुकाना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मे लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 210 ए में दो प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया है। साथ ही धारा 200 के तहत सक्षम अधिकारी को जुर्माना लगाने की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई हैं। इसके साथ आयुक्त के पद पर आईएएस व एचएएस के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भी सरकार ने नियम बदले हैं। पहले आईएएस अथवा एचएएस अधिकारी दस साल की सेवा के बाद आयुक्त के पद पर पदोन्नत होते थे, मगर अब सरकार ने दस के स्थान पर आईएएस के लिए सात साल तथा एचएएस काडर के अधिकारियों को नौ साल की सेवा के बाद आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सरकार को नवगठित सोलन, पालमपुर व मंडी नगर निगमों में आयुक्तों की तैनाती में आसानी होगी। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागबान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डा.वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122.08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी जिला के सुंदरनगर विश्राम गृह में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी।
परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनर्रोजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला कीराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की। प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने किसान उत्पादक संगठन एफपीओज 2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम सीलिंग छह लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुणा इक्विटी, जो भी कम हो, का लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नंबर 60 में श्यामलात जमीन, जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि नगर निगम शिमला की दो दुकानों को खसरा नम्बर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चौक को चौड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सबसिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबंधक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन-संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरांत 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी दी। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के चार पद, अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के आठ पद, उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी का एक पद, आईटी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के दो पद, श्रम एवं रोजगार विभाग में सहायक निदेशक कारखानों रसायन के एक पद भरने को मंजूरी दी।