बटला हाउस एनकाउंटर केस में कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराया
नई दिल्ली। बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में साकेत कोर्ट का फैसले में आरोपी आरिज खान को दोषी ठहराया गया है। उसकी सजा पर 15 मार्च को फैसला होगा। गौरतलब है कि इससे पहले, 2013 में शहजाद अहमद को सजा हो चुकी है। दोनों बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे। इनके दो आतंकी साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि मोहम्मद सैफ पकड़ा गया था।
दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा इसमें शहीद हो गए थे, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का आरिज खान मुख्य साजिशकर्ता है। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे, तब इस पर 15 लाख रुपए का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था। आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी, 2018 में गिरफ्तार किया था। इसके पकड़े जाने से इंडियन मुजाहिद्दीन को दुबारा खड़ा करने के इसके मंसूबे ध्वस्त हो गए थे।
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