डिफाल्टरों से लेंगे टैक्स

नगर संवाददाता-शिमला
नगर निगम शिमला प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से रिकवरी अब सख्ती से वसूली जाएगी। इसके लिए भवन मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम को करीब पांच करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स वसूलना है। टैक्स न देने वालों में कई सरकारी महकमे, होटल, कारोबारी और कई भवन मालिक शामिल हैं। 31 मार्च से पहले सभी को टैक्स जमा करवाने को कहा गया है। इसके बाद पहली अप्रैल से अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स के बिल लोगों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निगम के अनुसार सभी भवन मालिकों को बीते साल टैक्स के बिल जारी किए थे। 31 अक्तूबर तक सभी को टैक्स जमा करने को कहा था। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों माध्यमों की सुविधा दी है। लेकिन अंतिम तारीख के बाद भी हजारों लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। नियमानुसार अब इनके टैक्स में हर माह एक फीसदी ब्याज यानि पैनल्टी जुड़ती जाएगी।

इसमें जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं दिया है, उन्हें अब बीते पांच माह की पेनल्टी के साथ टैक्स की अदायगी करनी होगी। आने वाले दिनों में निगम टैक्स न देने वालों के खिलाफ प्रॉपर्र्टी अटैच करने की कार्रवाई भी कर सकता है। शहर में करीब 28 हजार भवन मालिक नगर निगम को यूनिट एरिया मैथड के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं। बीते साल निगम ने टैक्स में दस फीसदी की बढ़ोतरी की थी। कोरोना के चलते निगम ने जहां होटलों का दो तिहाई टैक्स माफ किया था वहीं दूसरे लोगों को राहत देने के लिए दस फीसदी बढ़ोतरी अप्रैल की बजाय जुलाई से लागू की थी। निगम के अनुसार समय से प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले ढाई हजार भवन मालिकों को अब पैनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाना होगा। इसके लिए निगम अब डिफाल्टरों से पैनल्टी के साथ इनसे टैक्स की वसूली कर सकता है।