पूर्व कांग्रेस विधायक की सजा पर रोक

By: Apr 20th, 2021 12:05 am

पंचकूला, 19 अप्रैल (मैनपाल)

कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल कोर्ट से राहत मिल गई है। कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को सोमवार को हिमाचल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी को स्टे दे दिया है। प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई। सजा पर रोक लगाने को लेकर प्रदीप चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। बता दें कि नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया है। मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ा है।

नालागढ़ की पी जितेंदर कुमार की अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्रिहोत्री ने बताया कि 31 मई, 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुना सिंह निवासी पप्सोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। युवक की इलाज के दौरान चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया था। इसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी। इसी मामले में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिला के 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है। 13 जून 2011 को बद्दी थाने में केस दर्ज हुआ था।


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