ग्रामीण के पुनर्वास को निर्देश

By: Apr 20th, 2021 12:02 am

पीडि़त की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने सुनाया फैसला

चंडीगढ़, 19  (ब्यूरो)

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बठिंडा जिला के गांव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर बठिंडा और एसएसपी बठिंडा को हुक्म किए हैं कि गांव की ग्रामसभा द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध की गई गैर संवैधानिक कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राम सिंह का उसके घर में पुनर्वास करवाया जाए। आयोग की चेयरपर्सन तेजिंदर कौर ने बताया कि बठिंडा जिला के गांव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह ने आयोग के पास हलफिया बयान द्वारा शिकायत की थी कि चोरी के दोष में गांव की ग्रामसभा द्वारा उसको लिखित नोटिस भेजा गया था कि वह सात दिन में अपना गांव वाला घर छोड़कर चला जाए नहीं तो उसका सामान उठाकर गांव से बाहर रख दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने कहा कि इस बात को बीते एक साल हो गया है और इसलिए वह अपना गांव छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर है, जिसके कारण उसके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। तेजिंदर कौर ने बताया कि राम सिंह का मामला अत्याचार निवारण एक्ट 1989 शोधित 2018 की धारा 3;1(जेड) के घेरे में आता है। इसलिए इस मामले में शामिल व्यक्ति जिनके द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और डीए लीगल की राय लेकर पंचायत सचिव जिसने यह प्रस्ताव लिखा और राम सिंह द्वारा की गई शिकायत को दाखिल दफ्तर करने वाले जि़ला परिषद के अधिकारी के खि़लाफ़ कार्रवाई की जाए और डिप्टी कमिश्नर बठिंडा पीडि़त व्यक्ति को लाकर उसके गांव में पुनर्वास करवाए और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्प संख्यक विभाग पीडि़त को मुआवजा स्कीम के अंतर्गत बनता मुआवज़ा दे। उन्होंने कहा कि इस संबंधी एक्शन टेकन रिपोर्ट तारीख़ 10.5.2021 को जि़म्मेदार अधिकारी द्वारा आयोग के पास पेश करने के भी हुक्म दिए गए हैं।


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