पठानकोट-होशियारपुर में 30 तक बढ़ी पाबंदी

By: Apr 21st, 2021 12:02 am

जिला मजिस्ट्रेट ने सिनेमा घर; बार, जिम, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद करने के दिए आदेश

निजी संवाददाता — होशियारपुर

जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर अपनीत रियात ने जिले में कोविड-19 के केसों में दोबारा से दिन- प्रतिदिन वृद्धि के मद्देनजर जनहित को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के निर्देशों पर कुछ पाबंदियों को 30 अप्रैल तक और बढ़ा दिया है। जिसके चलते जिले में अब नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि उद्योगों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों के यातायात के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सभी बारए सिनेमा हालए जिमए स्पाए कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट कांप्लेक्स बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे व सिर्फ  खाना घर ले जाने व होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। विवाहों-अंतिम संस्कार सहित 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी लगा दी गई है।

 इसके अलावा अंतिम संस्कार को छोडक़र 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी एकत्रीकरण के लिए जिला प्रशासन की अग्रिम मंज़ूरी जरुरी कर दी गई है। यह मंजूरी संबंधित एसडीण्एम की ओर से दी जाएगी। वे व्यक्ति जो कहीं भी बड़े धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक एकत्रीकरण में शामिल हुए हैं, उनको घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार पांच दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बसों, टैक्सियों व ऑटो में लोगों की संख्या की क्षमता 50 प्रतिशत रखी जाए। अपनीत रियात ने बताया कि  रविवार को जरुरी सेवाओं को छोडक़र सभी माल, दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व प्राइवेट  कार्यालयों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है व उन्होंने पिछले 15 दिनों या इससे ज्यादा दिनों में वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी लेकर घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाए।

पठानकोट में मॉल, दुकानें और बाजार रविवार को रहेंगे बंद

पठानकोट।। पंजाब सहित पूरे देश में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के न्याय विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नए आदेश जारी किए गए हैं, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कर्फ्यू को रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है और सभी बार सिनेमा हॉलए जिम, स्पा, स्विमिंग पूल कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद कर दिए जाएंगे और सोमवार से शनिवार तक रेस्तरां और रेस्तरां बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक होम डिलीवरी सेवा सुबह पांच से रात आठ बजे तक प्रदान की जा सकती है, लेकिन रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगी।

आदेशों के अनुसार, जिले में विवाह और समारोहों सहित 20 से अधिक व्यक्तियों की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी समारोहों के लिए जिला प्रशासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।  उन्होंने कहा कि शादी और दाह संस्कार के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोविड के निर्देशों का पालन किया जाएगा।  जारी किए गए आदेशों के अनुसार, जिन लोगों ने कहीं भी (धार्मिक-राजनीतिक-सामाजिक) बड़ी सभाओं में भाग लिया हैए उन्हें घर लौटने और परीक्षणों से गुजरने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार पांच दिनों के लिए घर पर एकांत कारावास में रहना होगा। इसके अलावा जिले में शादी समारोह सहित रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक होगा।


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