पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह द्वारा प्रशांत को सलाहकार बनाने पर पंजाब सरकार को नोटिस

तेजिंद्र आर्टिस्ट — खन्ना

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह द्वारा प्रशांत किशोर (चुनावी रणनीतिकार) को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ  इंडिया के पूर्व सीनियर बॉक्सिंग कोच लाभ सिंह (कौड़ी खन्ना) ने प्रशांत किशोर को कैबिनेट रैंक देकर अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किए जाने के अमरेंदर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। लाभ सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने वकील बलतेज सिधू के माध्यम से पहले इस फैसले के खलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देकर कहा था कि प्रशांत किशोर की प्रिंसीपल सलाहकार के तौर पर नियुक्ति संविधान के अनुसार गलत है, परंतु हाई कोर्ट द्वारा इस अर्जी को रद्द कर दिया गया था।

 इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। लाभ सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई, 2021 को है। लाभ सिंह ने कहा कि सरकार किसी को भी प्रिंसिपल सलाहकार नियुक्त कर सकती है, परंतु अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए धोखा नहीं दे सकती। गौर हो कि यह वही लाभ सिंह हैं, जिन्होंने बेअंत सिंह की सरकार के समय 1994-95 में कई अफसरों की सीधे भर्ती किए जाने के फैसले को माननीय हाई कोर्ट से रद्द करवाया था। (एचडीएम)