वीकेंड पर सिर्फ सैर की परमिशन, शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा कर्फ्यू

By: May 15th, 2021 12:06 am

शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा कफ्र्यू, नहीं कर पाएंगे अनावश्यक आवाजाही

चंडीगढ़, 14 मई (ब्यूरो)

कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से क़ाबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से इस बार भी वीकेंड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बार शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू लगाया जाएगा। इस दौरान किसी को भी बिना वजह सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाएगा और न ही किसी को भीड़ जमा करने की इजाजत होगी। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान केवल सुबह छह से नौ बजे तक सैर करने की मंजूरी रहेगी, वह भी मास्क और उचित दूरी के साथ। कफ्र्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक और होम डिलीवरी के लिए शाम तक दुकानें खोली जा सकती हैं। शहर में अगर कोई व्यक्ति बिना वजह सड़कों पर बाहर निकलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

रोड या पब्लिक प्लेस पर खड़े नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, एमर्जेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हैल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े गवर्नमेंट इंप्लाइज को ऑफिस से जारी आईडी कार्ड के बाद ही आने.जाने की मंजूरी रहेगी। वे सभी शादियां हो सकती हैं, जिन्होंने अपने एरिया एसडीएम से पहले ही इसके लिए मंजूरी ले रखी है। शादी में गेस्ट संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती। वहीं अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। मैरिज ऑर्गेनाइजर्स अन्य व्यक्ति जिन्हें कफ्र्यू मूवमेंट पास चाहिए, वे फोन नंबर. 01722700076, 01722700341 पर संपर्क कर जारी करा सकते हैं। वीकेंड कफ्र्यू संबंधी नियमों को तोडऩे पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन.188 के तहत कार्रवाई होगी।

अस्पताल जाने वालों को 24 घंटे मिलेगी छूट

गर्भवती महिला और मेडिकल हैल्थ सर्विसेज के लिए अस्पताल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी। आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉशरी, फल.सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी, लेकिन यह केवल दो बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकल कर सामान लेने नहीं जा सकता।


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