पति नाबालिग, तो बालिग पत्नी संग नहीं रह सकता, लड़के की मां की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

By: Jun 16th, 2021 12:06 am

लड़के की मां की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला; कहा, 18 साल का होने तक आश्रय स्थल में रखें

एजेंसियां — इलाहाबाद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति नाबालिग है, तो वह बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा, इसलिए जब तक पति बालिग नहीं हो जाता, तब तक वह आश्रय स्थल में ही रहेगा। कोर्ट ने यह फैसला लड़के की मां की याचिका पर सुनाया है। मां ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसकी अभिरक्षा मांगी थी, लेकिन लड़का अपनी मां के साथ भी नहीं रहना चाहता। वह अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है। लड़के की उम्र इस समय 16 साल ही है और वह चार फरवरी ,2022 को 18 साल का होगा। इस याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने दोनों की शादी को ‘शून्यÓ यानी ‘निरस्तÓ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पति को बालिग पत्नी को नहीं सौंपा जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा। जस्टिस जेजे मुनीर की बैंच ने फैसला देते हुए कहा कि क्योंकि लड़का मां के साथ भी नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे चार फरवरी, 2022 तक बालिग होने तक आश्रय स्थल में रखा जाए। बालिग होने के बाद लड़का अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ भी रह सकता है, लेकिन तब तक उसे आश्रय स्थल में ही सारी सुविधाओं के साथ रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के मामले को किया बंद, पीडि़त परिजनों को मिलेगा 10 करोड़ मुआवजा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को केरल तट के निकट फरवरी, 2012 में मार डालने के मामले में आरोपी दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया है। इन पर 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जमा करने को कहा था। इटली ने इस मामले में 10 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं। मुआवजा जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द कर दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कार्यवाही रद्द कर दी है।


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