हिमाचल में 70 आयु वाली पेंशन का बदल सकता है नियम, ये हो जाएंगे दायरे से बाहर

By: Jun 13th, 2021 5:43 pm

नरेन कुमार,धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में 70 आयु वर्ग व इससे अधिक आयु के सभी लोगों को समाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी औपचारिक्ता के प्रदान की जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत नियमों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। सरकार ने हिमाचल की 50वीं जंयती के उपलक्ष्य में शुरू की गई नई योजना स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में इनकम टैक्स अदा करने वाले, पत्ति-पत्नि में किसी के भी पैंशनधारक होने सगं सेल्फ डैकलेरेशन करना भी अनिवार्य किया गया है। इस योजना में 65 से 69 वर्षीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऐसे में सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। वहीं अब 70 वर्ष आयु वर्ग के लिए समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी बड़े परिर्वतन होने की पूरी संभावना बन गई है। अब तक बिना किसी औपचारिक्ता के सभी वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रही है। ऐसे में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सरकार से इस विषय में दिशा-निर्देश जारी करने को पत्र लिखा गया है। जिसमें नई नोटिफिकेशन को ही 70 आयु वर्ग के लिए भी जारी रखना है, या उन्हें इस नियम में छूट प्रदान की जानी है। वृद्धाव्स्था पेंशन के तहत पहले से पेंशन लेने वालों व नई पेंशन लगाए जाने पर भी अब जल्द नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। ऐसे में हिमाचल भी में भी किसान स्मृद्धि योजना की तर्ज पर रिकवरी भी हो सकती है।

किसान समृद्धि योजना में भी देश के कई टैक्स अदा करने पर पेंशन भोगियों ने भी आवेदन कर दिए थे, जिनसे रिकवरी हुई थी। वहीं समाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी 70 आयु वर्ष से अधिक सभी लोगों के लिए पेंशन प्रदान की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिशं नहीं रखी गई थी, मात्र जो बुजूर्ग 70 आयु से अधिक थे, उन्हें हर माह 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जाती है। हालांकि समाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इस विषय में पहले से इस विषय में कोई नियम स्पष्ट नहीं था। ऐसे में यदि अब सरकार द्वारा नए निर्देशों को ही जारी रखा जाता है, तो जो लोग नियमों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। साथ ही नए पेंशनधारकों के लिए पहले से पेंशन न होने, इनकम टैक्स अदा न करने और सेल्फ डकैलिरेशन के साथ ही समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करना होगा।

मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा हिमाचल की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना 65 से 69 को शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें सभी वंचित महिलाओं को पेंशन मिल सकेगी, लेकिन सरकारी जॉब पेंशन नहीं लेते हों और इनकम टैक्स पत्ति-पत्नी में कोई भी अदा न करते हो, तो एक हज़ार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। उधर, इस संबंध में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद ने बताया कि नई योजना स्वर्ण जंयती के तहत इनकम टैक्स व पहले से पेंशन न होने की शर्त रखी गई है। नई नोटिफिकेशन को 70 आयु में जारी रखने को सरकार की ओर से जल्द ही दिशा-निर्देश मिलेंगे।


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