घरेलू हिंसा बर्र्दाश्त नहीं

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बोंली, पीडि़त महिलाओं की शिकायत पर जल्द होगी कार्रवाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-सोलन
घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए परिवारों के मध्य अधिक सांमजस्य तथा पारिवारिक मूल्यों में विश्वास आवश्यक है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. डेजी ठाकुर ने यह बात सोलन में घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला एवं बा विकास विभाग के आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों एवं संरक्षण अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के अभिशाप से निपटने के लिए प्रदेश में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ सोलन से किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से किया गया।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 महिलाओं को हर प्रकार के उत्पीडऩ से संरक्षण प्रदान करता है। डा. डेजी ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के संकट के समय में प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य महिला आयोग द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सऐप नंबर 94598-86600 भी जारी किया गया है। इस अवसर पर विधि अधिकारी अनुज वर्मा, अधिवक्ता विपिन पंडित, अभिषेक ठाकुर ने घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, डीएसपी योगेश दत्त जोशी, सभी विकास खंडों के समेकित बाल परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, तथा महिला शक्ति केंद्र के सदस्य उपस्थित रहे।