पूर्व डीजीपी पर बेनामी संपत्ति मामले में 4 धाराएं

By: Aug 4th, 2021 12:02 am

चंडीगढ़, 3 अगस्त (ब्यूरो)

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेनामी संपत्ति के मामले में पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ की शिकायत के बाद सैनी समेत ट्राईसिटी के चार आरोपियों और पंजाब के दो आरोपी समेत कुल सात लोगों के खिलाफ पीसी की धारा सेक्शन. 13(1) (बी) 13(2) और आईपीसी की धारा 109, 120बी के तहत कुल चार धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान चंडीगढ़ के सेक्टर.20 निवासी सुमेध सिंह सैनी, सेक्टर.35 के निमृत सिंह, सेक्टर.27 के अमित सिंगला, फेज 3बी1 मोहाली के निवासी सुरेंद्रजीत सिंह, पंजाब के मुकेरियां कस्बे के निवासी अजय कौशल, प्रदुमन सिंह व परमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इन सातों आरोपियों में एफआईआर में परमजीत सिंह के पते का कोई जिक्र नहीं किया गया है। विजिलेंस इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह-जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी एक आरोपी की गिरफ्तारी करने में विजिलेंस की टीम पूरी तरह से फेल रही है।

बता दें कि बेनामी संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी समेत सात लोगों पर विजिलेंस के एसएसपी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस सूत्रों की माने तो सेक्टर.20 स्थित सैनी के घर पर 6 घंटे 45 मिनट सर्च अभियान चलाने के बाद मंगलवार को भी सैनी के घर पर कुछ जांच अधिकारी आए हुए हैं, जो गोपनीय स्तर पर सर्च अभियान चला रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बेनामी संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद भी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एआईजी गगनअजीत सिंह, एसएसपी वरिंदर बराड़ समेत दो दर्जन पुलिस कर्मियों ने सैनी के घर पर करीब 6 घंटे 45 मिनट सर्च अभियान चलाया था। जिसके बाद पूरी टीम को बैंरग वापस लौटना पड़ा था।. कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें इस मामले में भी ब्लैंकेट बेल मिल गई है। जस्टिस अवनीश झींगन ने फैसले में कहा कि सैनी को यदि इस मामले में गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी से पहले 1 सप्ताह का नोटिस देना होगा। सैनी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट की तरफ से पेश होने के लिए समन जारी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम ज़मानत अजऱ्ी दायर कर दी थी। फरीदकोट की अदालत ने अग्रिम जमानत ख़ारिज कर 26 मार्च के लिए सैनी को दोबारा समन जारी किए थे।


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