छरूडू जानलेवा हमले में दो और गिरफ्तार
हाई कोर्ट ने खारिज की दोनों की अंतरिम जमानत, पीजीआई में परस राम ने तोड़ा दम
कार्यालय संवाददाता — कुल्लू
जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटे वामतट मार्ग पर छरूडू के पास पूर्व प्रधान पति-पत्नी पर किए जानलेवा हमले में पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत ली थी। हाई कोर्ट ने हमले में घायल परस राम की मौत होने के बाद अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी कुल्लू गुरदेव सिंह ने बताया कि काइस पंचायत के पूर्व प्रधान युमा देवी तथा उसके पति परसराम पर 25 अगस्त को कातिलाना हमला हुआ था। मामले की तहकीकात पुलिस गंभीरता से जारी रखी थी। मंगलवार को पुलिस ने दो और आरोपियों रूम सिंह और इंद्र देव निवासी जिला कुल्लू को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि यह दोनों आरोपी शुरू से ही पुलिस के रडार पर थे। इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। इस बीच दोनों आरोपियों ने प्रदेश हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी, जिस पर हाई कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय में याचिका पर तीन बार सुनवाई हुई। कुल्लू पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखने पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस में गिरफ्तार किए गए सात आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए अन्य दो आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। एसपी ने बताया कि मृतक परसराम, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन था, जिसकी सोमवार को मृत्यु हो गई है। पीजीआई चंडीगढ़ में मृतक परस राम का पोस्टमोर्टम करवाया गया है तथा पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत मृतक परस राम के शव को अंतिम दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। केस में आगे की जांच जारी है।
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