रणजीत हत्याकांड: राम रहीम को उम्रकैद, डेरा प्रमुख को 31 लाख का जुर्माना भी

By: Oct 19th, 2021 12:08 am

19 साल बाद मिला इनसाफ, डेरा प्रमुख को 31 लाख का जुर्माना भी

कार्यालय संवाददाता — पंचकूला

19 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत चार अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी चार दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल हैं। पंचकूला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले राम रहीम ने अदालत में कहा कि वह इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने डेरे की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और अपनी बीमारी की दुहाई देकर सजा में रियायत की मांग की। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को दस-दस साल की सजा हो चुकी है। अदालत का फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने स्पष्ट किया कि राम रहीम मरते दम कर जेल में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि रणजीत सिंह हत्याकांड में जो सजा सुनाई गई है, वह पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी। उधर, फैसला आने के बाद अदालत में मौजूद रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई। इससे पहले सोमवार सुबह दोषी राम रहीम की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं अन्य चार दोषियों को पंचकूला कोर्ट लाया गया। फैसला आने के चलते पंचकूला जिला प्रशासन ने सुबह से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी। पूरे पंचकूला में आईटीबीपी के जवानों के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे।


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