30 दिन में हटाएं अवैध होर्डिंग; नगर निगम चंडीगढ़ ने दुकानदारों, व्यापारियों को जारी किया नोटिस

By: Oct 21st, 2021 12:06 am

नगर निगम चंडीगढ़ ने दुकानदारों; व्यापारियों को जारी किया नोटिस, न मानने पर कड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़, 20 अक्तूबर (मुकेश संगर)

चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश 1954 के उल्लंघन पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नगर निगम चंडीगढ़ ने आम जनता, दुकानदारों और व्यापारियों को नियंत्रण आदेश के प्रावधान के विपरीत अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया है। ऐसा न करने पर कानून के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों को आज यहां जारी करते हुए अनिंदिता मित्रा आयुक्त नगर निगम चंडीगढ़ ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं द्वारा निरंतर उदासीनता को गंभीरता से लिया गया है और इस तरह के अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए 18 अक्तूबर, 2021 से एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।

उन्होंने कहा कि उल्लंघनकर्ता विज्ञापन शुल्क और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अवैध होर्डिंग या विज्ञापनों के आकार के आधार पर कई लाख में हो सकता है। दिल्ली संपत्ति विरूपण अधिनियम 2007 की रोकथाम के उल्लंघन के लिए इस तरह के उल्लंघन आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ.साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई को आकर्षित करते हैं। आयुक्त ने कहा कि अभियान शुरू होने के बाद से नगर निगम ने लगभग 400 होर्डिंग, बैनर बोर्ड आदि हटा दिए हैं। अवैध विज्ञापनों, विरूपण या प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। आम जनता से अपील की जाती है कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस प्रकार के अवैध होर्डिंग, बैनर और अन्य विरूपताओं को स्वेच्छा से हटा दें। (एचडीएम)


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App