लाहुल-स्पीति पुलिस ने किया 5000 का चालान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — केलांग
मनाली-लेह मार्ग पर दारचा से आगे प्रतिबंध के बावजूद वाहन लेकर जाना एक वाहन चालक को महंगा पड़ गया। लाहुल-स्पीति पुलिस ने प्रतिबंधित मार्ग पर लेह की ओर जा रहे टेम्पो ट्रेवलर का 5000 रुपए का चालान किया है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर टैक्सी तथा निजी वाहनों को दारचा से आगे ले जाने पर धारा 111/115 हिमाचल पुलिस अधिनियम तथा धारा 149 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। जिला पुलिस के फेसबुक पेज तथा अन्य माध्यमों से इसका प्रचार किया गया था।

इस वाहन चालक का चालान धारा 111/115 हिमाचल पुलिस अधिनियम के अंतर्गत किया गया तथा 5000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। पुलिस अधीक्षक लाहुल-स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि समस्त निजी व टैक्सी चालकों से अनुरोध है कि दारचा से आगे अपने वाहनों को न ले जाए तथा अपनी व यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।