बरोटीवाला में तेज रफ्तार टै्रक्टर ने कुचली छात्रा

By: Dec 8th, 2021 12:55 am

यूनिवर्सिटी के बाहर बस का इंतजार करते वक्त पेश आया हादसा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन
विपिन शर्मा-बीबीएन
औद्योगिक कस्बे बरोटीवाला के तहत अटल शिक्षा कुंज कालुझिड़ा में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा की ट्रैक्टर के चपेट में आने से मौत हो गई, यह छात्रा विवि से अपनी कक्षाएं लगाने के बाद घर जा रही थी इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने टै्रक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतका के शव का कालका अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर उसे परिजनों के सुर्पूद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी राज्य हरियाणा के डोंला गांव की 19 वर्षीय छात्रा प्रिया महाराजा अग्रसेन विवि की बीकाम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, मंगलवार दोपहर करीब दो बजे जब वह यूनिवर्सिटी के बाहर बस पकडऩे जा रही थी उसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गई,उसे घायल अवस्था में रामपुर जंगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां तैनात चिक्तिसक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए कालका अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल का रुख किया और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबद्ध किए। एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद कालका अस्पताल में छात्रा के शव का पोस्मार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि यह हादसा टै्रक्टर चालक की लापरवाही से हुआ है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कर कार्रवाई शुरू कर दी है। (एचडीएम)

177 चालान काट 77,000 जुर्माना वसूला
सोलन। जिला पुलिस सोलन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 177 चालान काट 77,000 रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस की इस लगातार जारी कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन अशोक वर्मा ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके चालान काटे जाएं। आदेशों के तहत जिला पुलिस सोलन ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 177 चालान काटे हैं और 77,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। इनमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 6, डेंजरेंस ड्राइविंग के 4, बिना हेलमेट के 42, बिना सीट बेल्ट के 25, मोबाइल सुनते हुए गाड़ी चलाने पर 2, आइडल पार्किंग के 42 चालान सहित 56 अन्य चालान किए हैं। इसके अलावा पुलिस अधिनियम की धारा 111 के तहत 7 चालान (बिना मास्क) कर 3500 रुपए जुर्माना व धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत 3 चालान कर 300 रुपए जुर्माना किया गया है।


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