10,174 कामगारों का पंजीकरण

श्रम अधिकारी बोले, प्रदेश के 20.87 लाख असंगठित मजदूरों 31 तक तैयार होगा डाटाबेस
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-सोलन
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि इन कामगारों को समय पर राहत प्रदान की जा सके। इस दिशा में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी यह डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी सोलन के श्रम अधिकारी एवं कामगारों के पंजीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव पृथ्वी सिंह वर्मा ने दी। पृथ्वी सिंह वर्मा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण इस कार्य के लिए विशेष रूप से विकसित ई-श्रम पोर्टल पर किया जा रहा है। यह पोर्टल केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के 20.87 लाख असंगठित कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सोलन जिला में 30 नवंबर, 2021 तक कुल 10174 आवेदकों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 5730 आवेदकों ने लोकमित्र केंद्र के माध्यम से जबकि 4444 ने स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में संलग्न कामगार, मनरेगा कामगार, प्रवासी कामगार, घरेलू कामगार, कृषि कार्य में संलग्न श्रमिक, स्वरोजग़ार कामगार, गली-मोहल्ले में सामान का विक्रय करने वाले, छोटे दुकानदार एवं उनके कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जलवाहक, जल रक्षक, मोटर ट्रांसपोर्ट कामगार, मछुआरे, असंगठित प्लांटेशन कामगार, दूध का विक्रय करने वाले एवं असंगठित क्षेत्र के इसी प्रकार के अन्य समूहों को असंगठित कामगारों की श्रेणी में सम्मिलत किया गया है।

श्रम अधिकारी ने कहा कि 16 से 59 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे भारतीय नागरिक जो उपरोक्त में से किसी भी कार्य में संलग्न हैं का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कामगार ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं अथवा लोकमित्र केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी के पास अपना आधार नंबर, आधार से जुड़ा हुआ क्रियाशील मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजीकृत कामगार का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में योजना के तहत पंजीकृत कामगार 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का स्थायी दिव्यांगता कवरेज के लिए पात्र हैं। इ ई-श्रम पोर्टल पर आवेदन करना होगा।