हादसे के बाद भी निर्माणाधीन कंपनियां नहीं ले रहीं सबक

By: Jan 20th, 2022 1:05 am

कार्यालय संवाददाता-पांवटा साहिब
पांवटा-शिलाई नेशनल हाई-वे पर हुए हादसे के बाद भी निर्माणाधीन कंपनियां सबक नहीं ले रही हैं तथा नियमों की अनदेखी कर कार्य कर लोगों की जान को आफत में डाल रहे हैं। पांवटा साहिब से शिलाई-गुम्मा नेशनल हाई-वे के लिए केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ का बजट स्वीकृत कर टेंडर लगाया हुआ है। नेशनल हाई-वे को केंद्र सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में डाला है तथा चार कंपनियां काम कर रही हैं। इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, लेकिन संबंधित कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है। पिछले दिनों शिलाई के मिनस में सड़क कटिंग कार्य के दौरान भू-स्खलन होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान दोनों तरफ करीब 50 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान लोग उसके नजदीक न आ सकें, लेकिन नेशनल हाई-वे पर कार्य कर रही कंपनियां लापरवाही बरत रही हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग नहीं कर रहे हैं जिससे लोग निर्माणाधीन स्थल के वाहन आसानी से नजदीक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिन मिनस के पास हुए हादसे वाली जगह पर अगर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाती, तो वहां पर एक व्यक्ति की जान बच सकती थी, क्योंकि उस स्थान पर बैरिकेडिंग न होने के कारण टैक्सी चालक सीधा ही पैदल निर्माण कार्य स्थल पर पहुंच गया। भू-स्खलन की चपेट में आने से टैक्सी चालक की दर्दनाक मौत हो गई थी।

अगर मौके पर बैरिकेडिंग होती, तो टैक्सी चालक की जान बच सकती थी। नेशनल हाई-वे का निर्माण कार्य पांवटा साहिब से सतौन तक 25 किलोमीटर का काम एबीसीआई कंपनी को मिला हुआ है तथा राजबन से सतौन के बीच इन दिनों कंपनी ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य जोरों पर चला हुआ है। लेकिन कच्चीढांग के नजदीक देखा गया कि पोकलैन मशीन सड़क की खुदाई कर रही थी लेकिन मौके पर संबंधित कंपनी ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी जिस कारण बड़े वाहन व मोटरसाइकिल चालक स्थल के बहुत नजदीक पहुंचे हुए थे, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एबीसीआई कंपनी ने इतने बड़े हादसे से भी अभी तक कोई सबक नहीं लिया है और नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। उधर, इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पंचाल ने बताया कि सभी कंपनियों को कार्य स्थल पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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