कोर एरिया…अब बनेंगे दो मंजिला भवन

By: Jan 19th, 2022 12:17 am

शिमला में नगर एवं ग्राम योजना विभाग की शिमला विकास योजना को लेकर बैठक में फैसला,अगले 20 साल तक चलेगा नया डिवेलपमेंट प्लान

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
शिमला डिवेलपमेंट प्लान के तहत अब आगामी 20 सालों तक कोर एरिया में लोग दो मंजिला भवन, रहने योग्य एटिक फ्लोर व पार्किंग, नॉन कोर एरिया में तीन मंजिल, हैबीटेट एटिक फ्लोर व पार्किंग, जबकि ग्रीन एरिया में दो मंजिलें व एटिक फ्लोर आवासीय भवन का निर्माण कर सकेंगे। जीएआईएस बेसेड शिमला विकास योजना को नगर एवं ग्राम योजना विभाग की समीक्षा बैठक में आगामी 20 सालों के लिए प्रस्तावित किया है। बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास सहकारिता आवास, नगर नियोजन, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। इस समीक्षा बैठक में शिमला विकास योजना के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक द्वारा प्रस्तावित शिमला विकास योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। मंत्री ने शिमला विकास योजना के प्रारूप की समीक्षा करते हुए इसकी प्रशंसा की और इस प्रारूप को जल्द ही तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह एक सरकारी दस्तावेज बन सके, वहीं शिमला के लोगों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बंदिशों का सामना न करना पड़े। हरित क्षेत्र अर्थात शिमला योजना क्षेत्र के अधिसूचित 17 हरित क्षेत्र में निम्नलिखित विनियम लागू होंगे। इसमें हरित क्षेत्रों में केवल आवासीय उपयोग की अनुमति होगी। न्यूनतम भूखंड का आकार/क्षेत्र 150 एम2 होगा और अधिकतम 50 प्रतिशत कवरेज की अनुमति होगी। आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित पार्किंग मानदंडों के अनुसार अधिकतम 2 मंजिल +अटारी (रहने योग्य), (पार्किंग सहित) के साथ निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

हरित क्षेत्र में पुरानी लाइनों पर पुन: निर्माण की अनुमति उसी प्लिंथ क्षेत्र के साथ मंजिलों की होगी और नहीं। पेड़ों की कटाई और कटाई निषिद्ध होगी और मौजूदा पेड़ से 2 मीटर के दायरे में और मौजूदा पेड़ की परिधि से मापी गई वन सीमा से 5 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवन उपयोग में परिवर्तन/भूमि उपयोग में परिवर्तन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। अधिकतम हिल कटिंग 3.5 मीटर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैसिव के प्रावधान अनिवार्य होंगे। बता दें कि इसके लिए बाकायदा जनप्रतिनिधियों की राय भी मांगी गई थी। 16 नवंबर 2017 को जारी एनजीटी के आदेशों के अनुसार शहर के कोर और ग्रीन एरिया में नए निर्माण पर पूर्ण रोक है। प्लानिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल भवन निर्माण की छूट दी है। अब टीसीपी की ओर से शिमला का जो डिवेलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट बनाया है, उसमें शिमला शहर को दो भागों में बांटा है। शहर के कोर व नॉन कोर एरिया में बांटा गया है। कोर एरिया में पार्किंग समेत कुल दो मंजिल भवन बनाने की छूट रहेगी। कोर एरिया में भवन की कुल ऊंचाई 13 मीटर रहेगी, जबकि नॉन कोर एरिया के लिए तीन मंजिला भवन बनाने का प्लान बनाया है। एक पार्किंग फ्लोर भी बनेगा। कुल ऊंचाई 21 मीटर रहेगी।


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