दहेज प्रताडऩा में पति को एक साल की सजा

By: Jan 18th, 2022 12:10 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर
दहेज प्रताडऩा के मामले में माननीय न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी का तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायावादी कपिल शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना हमीरपुर में जिला हमीरपुर की महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताडऩा (आईपीसी 498ए) और एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। आरोप था कि महिला का पति संजय कुमार निवासी सरली (चमनेड़) जिला हमीरपुर दहेज को लेकर उससे मारपीट करता है जबकि उसकी सास उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित करके अभद्र व्यवहार करती है। लंबे समय तक चले इस मामले में पीडि़त पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश हुए थे। सभी गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए।


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