मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के नियमों में संशोधन; माक्र्स टाई, तो ज्यादा उम्र वाले को नौकरी

मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के नियमों में संशोधन, क्लेरिफिकेशन जारी होने के बाद आठ हजार भर्तियों का रास्ता साफ
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8000 पदों पर की जा रही मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में क्लेरिफिकेशन जारी कर दी है। अभी तक स्कूलों में जो भर्तियां की जा रही थी, उसमें बहुत सारी क्वेरीज सामने आई थी। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने खासतौर पर नौ मई को कमेटी का गठन किया था। अब इस कमेटी ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ संशोधन करते हुए नई क्लेरिफिकेशन जारी की है। इसमें बीपीएल और बेहद गरीबी से नीचे रहने वाले आवेदनकर्ता जिन्होंने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए अप्लाई किया है, उन्हें दोनों के अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे। क्लेरिफिकेशन के जारी होने के बाद मल्टीटास्क वर्कर की आठ हजार भर्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से नए भर्ती प्रोसेस को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले भर्ती के जो शर्तें लागू की गई थी, उसमें कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी। भर्ती के पॉइंट नंबर सात में यदि घर से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ऐसे आवेदक के अंक बराबर होने पर प्राथमिकता किसको दी जाए, इसके बारे में भी स्थिति साफ की गई है। क्लेरिफिकेशन यह कहती है कि यदि अंक बराबर होते हैं तो जिसकी इनकम लिमिट कम है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि फिर भी अंक बराबर रहते हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको नौकरी मिलेगी। यदि किसी उम्मीदवार ने स्कूल को जमीन दान की है तो वह नौकरी के लिए एक ही बार पात्र होगा, यानी यदि किसी उम्मीदवार पहले इस आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुका है और वह अपने परिवार से अलग हो गया है। उसके परिवार का अन्य सदस्य नौकरी के लिए आवेदन करता है तो वह उसके लिए पात्र नहीं होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाने हैं। इसके लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। साक्षात्कार से पहले विभाग के पास काफी शिकायतें आ रही थी। इसमें नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं थी। शिक्षा विभाग ने इसके निपटारे के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डाक्टर पंकज ललित, एचएएस अधिकारी अनिल चौहान, नीरज चांदला के अलावा एके सूद, भूपेंद्र चौहान को शामिल किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
कौन जारी करेगा सर्टिफिकेट
नियमों के तहत अनाथ श्रेणी के व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है, उसके तहत ही अनाथ के लिए नियम तय रहेगा। यदि कोई घर से सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करेंगे। एकल महिला का सर्टिफिकेट बीडीओ की ओर से जारी किया जाएगा।