Gyanvapi : शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, नमाज पढ़ने में न हो रुकावट, अगली सुनवाई 19 मई को
सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार कहा, जिला अदालत के फैसले का इंतजार करें
मामले की अगली सुनवाई 19 मई को
ब्यूरो — नई दिल्ली
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार, 19 मई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।
इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस केस में निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने शिवलिंग वाली जगह बोलने का इस्तेमाल किया तो, इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला अभी विवादित है। ऐसे में शिवलिंग मिलने वाली जगह न कहा जाए, जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऑर्डर में इसे इंडिकेट कर देंगे।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App