यासीन मलिक को उम्रकैद; टेरर फंडिग सहित दस मामलों में सुनाई गई सजा, 10 लाख जुर्माना

By: May 26th, 2022 12:08 am

टेरर फंडिग सहित दस मामलों में दोषी को सुनाई गई सजा,10 लाख जुर्माना भी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगना यासीन मलिक को बुधवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दो मामलों में उम्रकैद और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया। इसक अलावा उसे आठ अन्य धाराओं के तहत कैद और जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उसे आतंकवादियों को धन मुहैया कराने सहित दस मामलों में दोषी पाया गया था। आतंकी सरगना मलिक जनवरी 1990 में कश्मीर में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना सहित भारतीय वायुसेना के चार अधिकारियों और जवानों की हत्या के मामले चर्चित हुआ था। उसके खिलाफ 2017 में आतंकवाद और विघटनकारी करतूतों में शामिल होने के आरोपों में मामला दायर किया गया था। जांच एजेंसी ने मलिक के अलावा अलगाववादी कश्मीरी कार्यकर्ता फारुक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, मोहम्मद अहमद खांडे, राजा महरुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख और नवल किशोर कपूर को आरोप पत्र में अभियुक्त बनाया था।

 इस मामले में इनके अलावा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को भगोड़ा अभियुक्त घोषित किया गया था। मलिक और अन्य के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 (आतंकवाद में संलिप्तता), धारा 17 (आतंकवाद के लिए धन जुटाना), धारा 18 (आतंकवाद की साजिश) और धारा 20(आतंकवादी गिरोह या संगठन से नाता) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 124ए (राजद्रोह) इत्यादि धाराओं के तहत अभियोग लगाए गए थे। मलिक ने 19 मई, 2022 को एनआईए के मामलों की सुनवाई करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में अपने जुर्म कबूल किए थे।

 अदालत ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए बुधवार दोपहर बाद का समय निर्धारित किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और परिसर सुरक्षा कर्मियों के शिविर जैसा लग रहा था। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल के दस्ते भी तैनात किए गए थे। न्यायालय कक्ष में विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह के करीब साढ़े पांच बजे पहुंचने से पहले मलिक को वहां लाया गया था। बुधवार को अदालती कार्रवाई के दौरान एनआईए ने मलिक को मृत्यु दंड दिए जाने की दलील दी थी। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर में यासीन के घर मैसुमा इलाके में पथराव की छिटपुट घटनाओं की रिपोर्ट आई हैं। उधर, नई दिल्ली में आतकी हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है।

दस मामलों में सजा

धारा        कैद        जुर्माना

120 बी    10 साल   10 हजार

121        उम्रकैद    10 हजार

121 ए     10 साल   10 हजार

13        5 साल    5 हजार

15         10 साल    10 हजार

17         उम्रकैद      10 लाख

18         10 साल     10 हजार

20         10 साल     10 हजार

38, 39    5 साल      5 हजार


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