चरस रखने के दोषी को 11 साल का कठोर कारावास

By: Sep 30th, 2022 12:45 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — मंडी
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। दोष सिद्ध होने पर माननीय अदालत ने राजेश कुमार निवासी तहसील गोहर जिला मंडी को एक किलो 504 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास और 110000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे दो साल के अतिरिक्त कठोर की सजा और भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 29 अक्तूबर, 2017 को सहायक उपनिरीक्षक ललित कुमार अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना गोहर अपनी पुलिस टीम के साथ गणई में नाकाबंदी के दौरान उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी करने पर उसके पास से एक किलो 504 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश कुमार निवासी तहसील गोहर जिला मंडी बताया था। पुलिस ने गोहर थाने में मामला दर्ज कर जांच की थी और जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान कलम बद्ध करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को से एक किलो 504 ग्राम चरस रखने के आपराध में 11 वर्ष के कठोर कारावास और 110000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे दो साल के अतिरिक्त कठोर काराबार भुगतना होगा।


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