ट्यूशन देने वाले शिक्षकों पर एक्शन, शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को दिए कार्रवाई के आदेश

By: Nov 29th, 2022 12:08 am

अब सरकारी अध्यापकों पर गिरेगी गाज, शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को दिए कार्रवाई के आदेश

सोनिया शर्मा-शिमला

राज्य के सरकारी स्कूलों में सरकारी ड्यूटी कर रहे शिक्षक छुट्टी होने के बाद प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग को पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी स्कूल में शिक्षक छुट्टी होने के बाद बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं और इसके लिए भारी-भरकम फीस भी ले रहे हैं। इन्हीं शिकायतों पर अब शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जिस स्कूल से भी ऐसी शिकायतें मिल रही है वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नियमों के मुताबिक सरकारी स्कूल के शिक्षक को ट्यूशन देने पर पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। शिक्षा विभाग के तहत रूल नंबर 2.7 की अवहेलना माना गया है। इसके तहत कोई भी टीचर सरकारी सेवाएं दे रहा हो उसे ट्यूशन देना मना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शिक्षक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों पर अब शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है।

इसमें कहा गया है कि जो शिक्षक बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं और साथ ही उन्हें प्राइवेट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल के मुखिया की यह जिम्मेदारी है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यदि जरूरी है तो बच्चों की छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेज ली जा सकती है। इससे उन बच्चों पर फोकस किया जा सकता है जो किसी भी विषय में कमजोर है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज के बच्चों से कोई चार्ज भी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले में टीचर प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं ऐसे में अब इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा का कहना है कि सभी डिप्टी डायरेक्टर अपने जिला में ऐसी शिकायतों को देखें और अपने स्तर पर ही कड़ी कार्रवाई करें इसके साथ ही इसकी जानकारी प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग को भी भेजी जाएगी।

(एचडीएम)


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App