बिना एचयूआईडी के सोना बेचने वाला धरा

भारतीय मानक ब्यूरो टीम ने सर्च एंड सीजर अभियान के तहत की छापामारी

स्टाफ रिपोर्टर — सुंदरनगर
भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय की एक टीम ने बिना एचयूआईडी वाला सोना बेचने के शिकायत पर कार्रवाई की है। यह मामला मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र से सामने आया है, जिस पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापामारी की कार्रवाई की। अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिला में बिना एचयूआईडी वाला सोना नहीं बेचा जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के राम चरण दास (संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक. डी) छापा मारने गई टीम का नेतृत्व कर रहे थे।

छापे के दौरान उपरोक्त ज्वेलर्स के पास दस तोले से ज्यादा बिना एचयूआईडी वाला सोना पाया गया। बीआईएस ऐक्ट 2016 के अनुसार इसके लिए एक साल जेल एवं एक लाख रुपए या अवांछित स्टॉक का दस गुना जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के विजयवीरन ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना एचयूआईडी वाला सोना रखना एवं बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत दंडनीय है, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है। बीआईएस केयर एप्लीकेशन से हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार का कहना है कि कार्रवाई के लिए पुलिस थाना सुंदरनगर से जवानों को मौके पर भेजा गया है। इस मामले में विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं।