हत्या के दोषियों को सात साल की कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-दो ऊना रणजीत सिंह की अदालत ने सुनाई सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका

सिटी रिपोर्टर- ऊना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-दो ऊना रणजीत सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चताड़ा गांव के दो भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने चताड़ा निवासी सोनू व मोहित शर्मा को दोषी करार देते हुए भादस की धारा 304(2) व 34 के तहत सात वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि भादस की धारा 323 व 34 के तहत छह माह की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा ना करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। भादस की धारा 341 व 34 के तहत 15 दिन की साधारण कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 10 अगस्त 2017 को शाम साढे छह बजे के करीब सत्यम शर्मा अपने भाई शिवम(अब मृतक) के साथ मोटर साईकल पीएच08 एडी-5468 पर चताड़ा गांव को दूध लेने जा रहे थे।

जब वे चताड़ा मार्ग पर पहुंचे तो उन्हें सोनू व मोहित ने रोका और उनके साथ झगड़ा करने लगे। जब सत्यम ने उनसे कहा कि उनके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नही है तो इसी दौरान शीतल उर्फ सोनू ने सत्यम व उसके भाई को डंडे से मारना शुरू कर दिया। वहीं मोहित ने ईंट उठाकर सत्यम व शिवम को मारी, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लगी। इसी दौरान कई लोग मौके पर पहुंच गए परंतु किसी ने भी लड़ाई में हस्तक्षेप नही किया क्योंकि ग्रामीण शीतल उर्फ सोनू व मोहित से डरते थे। इसी बीच शिकायतकर्ता सत्यम के पिता मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। अस्पताल में उपचार के दौरान शिवम की मृत्यु हो गई। वहीं, अदालत में 34 गवाहों को प्रस्तुत किया गया व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई।

चालान काटे
ऊना। जिला पुलिस ऊना द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर कुल 39 चालान काटे हैं। वहीं अवैध खनन करने पर 12 वाहनों के चालान काट 98,300 रुपए प्राप्त किए गए हैं।

अजनौली से बाइक चोरी, छानबीन शुरू
ऊना। ऊना पुलिस थाने के तहत अजनौली गांव में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत व्यक्ति की बाइक को अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गए। इस संबध में हर्ष मोहन पुत्र मनमोहन लाल निवासी नूरपूर ने ऊना पुलिस थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर्ष मोहन ने बताया कि वह एक निजी फाइनांस कंपनी में काम करता है तथा बुधवार को उसने अपने कार्यालय के बाहर करीब साढ़े चार बजे अपनी बाइक स्पलेंडर प्लस एचपी 38एफ-9854 पार्क की थी। जब बुधवार सुबह वह आफिस आया तो उसकी बाइक वहां पर नही थी। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। उसने बताया कि बाइक की कीमत करीब 75 हजार रुपए है। वहीं एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने बताया कि पुलिस ने इस संबध में भादस की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।