ओएमआर शीट भरने वाले चपरासी गिरफ्तार, एक ही पेन से भर दी थी दोनों अभ्यार्थियों की शीटें

By: Mar 25th, 2023 11:34 pm

अमन वर्मा — शिमला
जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 के पेपर में अभ्यार्थियों की ओएमआर शीट भरने के आरोपी चपरासियों को विजिलेंस ने शनिवार देर शाम को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ था कि पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में तैनात दो चपरासी किशोरी लाल और मदन लाल ने दो उम्मीदवारों की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें चयनित होने में मदद की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने एक ही पेन से दोनों अभ्यार्थियों की ओएमआर शीटें भरी थी। एफएसएल की जांच में दोनों शीटों पर एक ही इंक मिली है। आरोपी किशोरी लाल कर्मचारी चयन आयोग की सिक्रेसी ब्रांच में तैनात था, जबकि दूसरा चपरासी मदन लाल आयोग की अन्य ब्रांच में तैनात था, जिन अभ्यार्थियों की ओएमआर शीट भरी गई, उनमें एक प्रत्याशी मदनलाल का बेटा है और एक उसका पड़ोसी है। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग के दो चपरासियों समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस ने जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 के पेपर लीक मामले की एफएसएल की जांच के आधार पर मामला दर्ज किया है।

जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 का पेपर, जो 24 फरवरी, 2022 को आयोजित किया गया था। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में तैनात दो चपड़ासी किशोरी लाल और मदन लाल ने दो उम्मीदवारों की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें चयनित होने में मदद की। एक प्रत्याशी मदनलाल का बेटा है और एक उसका पड़ोसी है। इसी कोड में उमा आजाद की भतीजी और दो अन्य लोगों ने असाधारण रूप से उच्च अंक हासिल किए हैं। विजिलेंस ने इस मामले में कर्मचारी चयन आयोग के चपरासी मदन लाल और किशोरी लाल और विशाल चौधरी पुत्र मदन लाल निवासी बाग डाकघर मनहीन, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा एवं दिनेश कुमार पुत्र धरम चंद, निवासी बाग, डाकघर मझीन, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर, एडीजीपी विजिलेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी का कहना है कि जोओए आईटी पोस्ट कोड 939 के पेपर में कर्मचारी चयन आयोग के दो चपरासी किशोरी लाल और मदन लाल को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ 420, 465, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। (एचडीएम)

भर्ती परीक्षा में नकल करने या कराने पर जेल

शिमला। हिमाचल में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या नकल करवाने पर अब जेल हो सकती है। इसे आपराधिक धाराओं के दायरे में लाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 02 को लागू किया गया है। पहले लोक सेवा आयोग इस दायरे में नहीं था। अब क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद ग्रुप सी की भर्तियां भी लोक सेवा आयोग करेगा, इसलिए यह प्रावधान जरूरी था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। अब कार्मिक विभाग की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।


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