पिता-पुत्री के हमलावरों को कड़ी सजा

By: Mar 29th, 2023 12:10 am

तीनों दोषियों को पांच हजार जुर्माना भी लगाया, मारपीट के बाद बंधक बनाकर घर का सामान भी जलाया था

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर
पिता और पुत्री पर हमला करने, उन्हें धमकाने और बंधक बनाकर घर का सामान जलाने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अधिकतम एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी शाविक घई की अदालत ने आरोपी नवीन कुमार, संदीप कुमार और मनोज कुमार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 19 गवाहों, जुटाए गए साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को दोषी करार दिया। सहायक जिला न्यायावादी डिंपल ठाकुर के अनुसार तीनों आरोपियों ने 27 दिसंबर 2011 को महंत राम निवासी चुआन (भोटा) बड़सर व उसकी बेटी पर हमला किया था।

तीनों ने पहले लात-घूंसों से उनके से बुरी तरह से मारपीट की फिर दोनों को कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद महंत राम के बेटे के साथ भी मारपीट की गई और उसे जाने से मारने की धमकी दी थी। यही नहीं तीनों दोषियों ने महंतराम द्वारा घर के पास बनाए शैड को उखाड़ दिया गया और टीन को भी निकालकर अपने साथ ले गए थे। दोषियों ने महंत राम के घर के सामान और प्लास्टिक की कुर्सियों को भी आग लगा दी थी। तीनों के खिलाफ 27 दिसंबर 2011 को हमीरपुर सदर थाने में आईपीसी की धारा 323, 342, 506 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए थे। अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की तीन धाराओं में छह-छह महीने का कारावास और एक-एक हजार जुर्माना जबकि आईपीसी की धारा 427 में एक साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया।


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