नियमों के अनुसार ही बंटेंगे शेयर
पतंजलि फूड्स कंपनी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए किया ऐलान
एजेंसियां-देहरादून
पतंजलि फूड्स लिमिटेड जिसे आमतौर रूची सोया इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी ने 15 दिसंबर 2007 से कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी प्रोसेस (सीआईआरपी) को शुरू किया है। इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच (एनसीएलटी) ने अनुदित किया है। 24 जुलाई वर्ष 2019 में एनसीएलटी के निर्देशानुसार जिसे कि आदेश नं चार सितंबर 2019 के नाम भी जाना जाता है पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड सहायता संघ को स्थापित किया। इसी प्रकार 18 दिसंबर 2019 को इंप्लीमेंटेशन रेसोल्यूशन प्लान के तहत प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के देय शेयरों को जिसे कंपनी ने बढ़ाकर 98.87 प्रतिशत कर दिया उन्हें कंपनी की शेयर पूंजी से अदा कर दिया गया। एसईबीआई सेबी 38 नियम के मुताबिक कंपनी वैधानिक रूप से लिस्टेड है और स्पेसीफाइड रूल 19 (2) और सिक्योरिटी कांट्रैक्ट (रेगुलेशन) रूल्स 1957 के तहत मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम के मुताबिक पालन करना होगा। रूल 19ए (7) के अनुसार यह इंप्लीमेंटेशन प्लान अंडर सेक्शन कोड 31 के तहत लागू हुआ है और सूचीबद्ध पब्लिक शेयर होल्डिंग यदि कम से कम तीन वर्ष की अवधि में 25 फीसदी के हिसाब गिरती है तो कंपनी 25 फीसदी के हिसाब से ही शेयर गिरने की तिथि के हिसाब शेयर बांटेगी। इसी प्रकार यदि शेयर दस फीसदी गिरते हैं तो उस दिशा में भी यही प्रोसेस दोहराई जाएगी। कंपनी की शेयर होल्डिंग 18 दिसंबर 2018 25 से दस फीसदी गिरे हैं। अत: अब कंपनी नियम के मुताबिक गिरने वाले शेयरों को 18 महीने की अवधि में शेयर गिरने की तिथि से दस फीसदी फॉल के आधार पर ही मानेगी।
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