सामाजिक सुरक्षा पेंशन को आय, ग्राम सभा के अनुमोदन की शर्त खत्म
प्रदेश सरकार ने आवश्यक संशोधन के बाद सभी जिला कल्याण अधिकारियों को जारी की अधिसूचना
अश्वनी पंडित-बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब सालाना आय सीमा 50 हजार रुपए व ग्राम सभा के अनुमोदन की शर्त को खत्म कर दिया है। नियमों में आवश्यक संशोधन कर राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनभत्ता में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब पात्र लोग निर्धारित फार्म भरकर पेंशन के लिए तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे जिसके साथ उन्हें शेल्फ डैकलेरेशन संलग्र करना होगा कि वे सरकारी पेंशनधारक नहीं और न ही आयकरदाता हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पेंशन के लिए तय सालाना आय को खत्म करने की घोषणा की थी जिसकी नोटिफिकेशन 11 मई को सभी जिला कल्याण अधिकारियों को जारी कर दी गई है।
पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदकों को ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के साथ फार्म संलग्र कर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। साथ ही पेंशन के लिए आय सीमा भी 50 हजार रुपए निर्धारित थी। निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी वक्त लग जाता था, जिसके चलते दिव्यांगों व बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नियमानुसार 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग, 70 प्रतिशत से ऊपर के दिव्यांगजन और बीपीएल कैटेगरी के लिए ही सालाना आय व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की छूट थी, जबकि विधवाओं, 70 प्रतिशत से कम दिव्यांग और 70 साल आयु वर्ग से नीचे के बुजुर्गों के लिए यह नियम लागू था। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने सालाना आय सीमा व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया। बिलासपुर के जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने बताया कि अब पात्र लोग पेंशन के लिए महज फार्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विभाग की बेवसाइट या फिर किसी भी लोकमित्र केंद्र में जाकर फार्म उपलब्ध होगा। जिला में 47335 पेंशनधारक हैं, जिनमेें चार ट्रांसजेंडर हैं। -एचडीएम
नए नियमों के तहत अब पेंशन प्राप्ति के लिए सालाना 50 हजार की आय सीमा व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। आवेदकों को निर्धारित फार्म भरकर जमा करवाना होगा, जिसमें आयकरदाता व सरकारी पेंशनर्ज न होने का शेल्फ डैकलेरेशन संलग्र करना होगा
आरसी बंसल जिला कल्याण अधिकारी, बिलासपुर
इस कैटेगरी को निर्धारित मासिक पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग-अलग निर्धारित है। 70 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्ज व 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को 1700 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जबकि 40 से 69 प्रतिशत तक दिव्यांग व्यक्ति, 69 साल तक की विधवाओं को 1150 रुपए तथा 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोगियों को 1150 रुपए व ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है।
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