संपत्ति कर चुकाने को दो दिन, नगर निगम में छूट के साथ बकाया न चुकाने वालों पर 31 के बाद लगेगा जुर्माना

By: May 30th, 2023 12:06 am

मुकेश संगर — चंडीगढ़

चंडीगढ़ में संपत्ति कर को बिना जुर्माने और छूट योजना के समाप्त करने के लिए दो दिन शेष होने के साथ कुल एक लाख 42 हजार करदाताओं में से 75473 को चालू वित्त वर्ष के लिए संपत्ति कर का भुगतान करना बाकी है। रिकॉर्ड के अनुसार नगर निगम चंडीगढ़ ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए छूट के प्रावधान के साथ बिल जारी किया था, जो 31 मई तक वैध है। इस समयसीमा के भीतर भुगतान जमा करने में विफल रहने पर 25 फीसदी जुर्माना के साथ साथ 12 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा साथ ही नगर निगम अधिनियम की धारा 138 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर निगम चंडीगढ़ ने मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर की गणना एमसी संपत्ति उपनियम 2003 के खंड 2 (पग) के तहत स्व मूल्यांकन योजना के तहत की है और संपत्ति कर बकाया के संग्रह के लिए सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ व्यक्तिगत मांग नोटिस भी जारी किए गए हैं। शहर में एक लाख 42 हज़ार संपत्ति करदाताओं ने अब तक आवासीय क्षेत्रों में 54035 और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 12492 करदाताओं ने संपत्ति कर के अपने बकाया का भुगतान किया है।

नगर निगम ने शहर की आम जनता से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित संपत्ति कर बकाया समय पर भुगतान करें और इस स्व-मूल्यांकन योजना के भाग के रूप में संपत्ति के उपयोग के साथ-साथ अपने क्षेत्र को सही ढंग से घोषित करें। नगर निगम की ओर से हर साल के तरह इस बार भी 31 मई तक संपत्ति कर भरने वालों को छूट दी जा रही है। इस छूट के तहत रिहायशी इकाईओं के लिए कुल संपित कर पर बीस फीसदी और कमर्शियल इकाइयों को संपित कर पर दस वीसदी छूट दी जा रही है। 31 तक संपत्ति कर न भरने वालों से संपित कर पर 25 फीसदी जुर्माने के साथ-साथ 12 फीसदी व्याज भी वसूला जाएगा।

नि:शुल्क ड्रोन प्रशिक्षण 13 जून तक आवेदन

कैथल। डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2023-24 के दौरान सभी 22 जिलों से 500 किसानों-बेरोजगार युवकों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक किसान पोर्टल पर 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App