स्लाटर हाउस को अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द

गगरेट की ग्राम पंचायत कलोह मैसर्ज गोयल फूड वल्र्ड को दिया प्रमाणपत्र एसडीएम ने किया निरस्त

स्टाफ रिपोर्टर — गगरेट
उपमंडल गगरेट की ग्राम पंचायत कलोह द्वारा बुंबलू में स्लाटर हाउस की स्थापना के लिए मैसर्ज गोयल फूड वल्र्ड को दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को एसडीएम सौमिल गौतम ने पंचायती राज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रद्द कर दिया है। हालांकि इसके रद्द होने से क्या स्लाटर हाउस की स्थापना रुक पाएगी, इस पर संशय बरकरार ही है। जाहिर है कि गेंद पूरी तरह से प्रदेश सरकार के पाले में है और प्रदेश सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी। ग्राम पंचायत कलोह द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को लेकर शुक्रवार को बुलाई गई ग्रामसभा की विशेष बैठक में अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ था और भाजपा व कांग्रेस के साथ सामाजिक संगठनों द्वारा स्लाटर हाउस के विरोध में दिए गए ज्ञापनों को आधार बनाकर आपसी सौहार्द व शांति को बनाए रखने के लिए एसडीएम सौमिल गौतम ने पंचायती राज एक्ट में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया। हालांकि जानकारों की मानें, तो इसके रद्द होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह तय करना प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि कौन सा उद्योग स्थापित होगा और कौन सा नहीं।

जाहिर है कि उपमंडल अंब के चक्क में भी चिकन प्रोसेसिंग एंड हैचरी यूनिट को भी उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक वहां चिकन प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रही कंपनी को किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन अगर गगरेट की कलोह पंचायत में स्थापित हो रहे इस यूनिट पर प्रतिबंध की गाज गिरी, तो उक्त यूनिट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। एसडीएम सौमिल गौतम ने बताया कि लोगों के विरोध व ग्रामसभा की विशेष बैठक में अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के पारित प्रस्ताव के बाद पंचायती राज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर ग्राम पंचायत कलोह द्वारा स्लाटर हाउस की स्थापना के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और इसकी सूचना उपायुक्त को भी भेजी गई है।

सरकार की ओर से नहीं आया कोई नोटिस

अब तक स्लाटर हाउस की स्थापना पर खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी मैसर्ज गोयल फूड वल्र्ड कंपनी आगे क्या रुख अपनाती है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि स्लाटर हाउस की साइट पर निर्माण कार्य जारी है और उक्त कंपनी को सरकार की ओर से काम रोकने का अभी कोई नोटिस नहीं आया है।