कब्रिस्तान में निर्माण कार्य पर रोक, कनलोग में अतिक्रमण पर दर्ज याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
विधि संवाददाता-शिमला
विरासत स्थल कनलोग कब्रिस्तान में अतिक्रमण किए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर विचार करने से पहले विरासत सलाहकार समिति से भी रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता शिवेंद्र सिंह और अन्य ने याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद कनलोग कब्रिस्तान में किसी भी निर्माण कार्य कर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार विरासत स्थल पर कार पार्किंग और निजी एवं धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। कनलोग कब्रिस्तान शिमला के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित है। यह देश के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, जिसकी सबसे पुरानी कब्र 1850 की है। ईसाइयों और पारसियों के अंतिम विश्राम स्थलों का आवास यह स्थल अत्यधिक राष्ट्रीय महत्त्व रखता है।
प्रार्थियों के अनुसार जिन्हें कब्रिस्तान के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाली है वे संरक्षण के प्रयासों के बजाए निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे है। इसमें भद्दे शेड का निर्माण 50 से अधिक लोगों के लिए कई निजी आवास, पानी की टंकियां और यहां तक कि खुले हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाली पार्किंग भी शामिल है। रात के समय भारी मशीनरी का उपयोग करके कब्र के ऊपर एक सडक़ बनाई जा रही है। दो शताब्दियों से अधिक पुरानी कई कब्रें पहले ही उखाड़ दी गई हैं या मिट्टी से ढकी हुई हैं। कब्रिस्तान के हरे भरे स्थान के भीतर पादरी के निजी वाहन के लिए पार्किंग की सुविधा स्थापित की गई है।
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