Renukaji Dam : रेणुकाजी बांध से 1408 परिवार प्रभावित, 947 हेक्टेयर निजी जमीन का होगा अधिग्रहण

By: Jun 4th, 2023 12:07 am

18 पंचायतों के लोगों पर पड़ेगा असर; 947 हेक्टेयर निजी जमीन का होगा अधिग्रहण, जल्द जारी होगी प्रभावितों की सूची

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 947 हेक्टेयर निजि भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह निजि भूमि 18 परियोजना प्रभावित पंचायतों से भू -अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण की गई है। इसी कडी में परियोजना द्वारा पुनर्वास एंव पुनस्र्थापन योजना में निर्देशित परिभाषा के अनुसार मुआवजा प्राप्त व्यक्तियों का भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 (धारा 4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार चिन्हित करके प्रथम चरण में सूची तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण में जारी इस सूची में ऐसे परिवारों को जगह दी गई है, जिनकी भूमि या घर या दोनों ही परियोजना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो। संबंधित पंचायत में उनका रिकार्ड प्राप्त हो चुका है। ऐसे परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार में रखा गया है, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण से छूटे लोगों को स्थान दिया जाएगा।

परियोजना द्वारा 18 प्रभावित पंचायतों से भूमि अधिग्रहण किया गया है। अत: इन पचायतों के 1408 परिवार, जिसमें से 297 परिवारों की भूमि और घर, 481 परिवार जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण, 40 परिवारों के केवल घरों का अधिग्रहण, 587 परिवार जिनकी केवल शामलात भूमि का अधिग्रहण और तीन परिवार, जिनकी आजिविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, के रूप में चिन्हित किए गए है। उनकी अधिसूचना हेतू उपायुक्त कार्यालय को भेजी गई हैं। यह सूचना पचांयत वार प्रभावित परिवारों को अवलोकन के लिए 14 जून तक अत: प्रभावित परिवारों से अनुरोध है कि अपनी संबंधित ग्राम पंचायत के आधार पर या जहां से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, ये सूचियां देख सकते है। इसके इलावा यह सूचियां परियोजना कार्यालय औैर उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक बेबसाइट द्धह्लह्लश्च://द्धश्चह्यद्बह्म्द्वशह्वह्म्.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर भी देख सकते हैं। अत: सभी प्रभावित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर परियोजना हेतू अधिग्रहित हुए है और उनका नाम इस सूचि में शामिल नहीं है या गलत रूप से शामिल है या दर्शाई गई भूमि संबंधी संशय है, तो दावा या आक्षेप लिखित रूप में उपमहाप्रबंधक, रेणुकाजी बांध परियोजना या संबंधित तहसीलदार (ददाहू/ रेणुकाजी स्थित संगडाह/ नौहराधार/ राजगढ/ सैटलमैट कार्यालय वासनी/नारग) कार्यालय में दिनांक 14 जून तक प्रेषित कर सकते हैं।

दावे या आपत्तियां करे जमा

बांध परियोजना की तरफ से प्रभावित परिवारों से आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रभावित ग्राम पचांयतों ददाहू, पनार, दीद बगड, कोटला मोलर, पराडा, लाना भाल्टा, नेरी नामण, काथली भरण, सेर तन्दूला, गवाही, संगडाह, रेडली, वाउनल काकोग, जरग, रजाना, माईना घडेल, जामू कोटी और खालाक्यार में जिन भी परिवारों की भूमि या घर का अधिग्रहण किया गया हो तो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों या पटवार वृतों या तहसीलों में अपना नाम देख सकते है। इस संबंध में अगर आपका कोई दावा या आक्षेप हो तो उपायुक्त कार्यालय द्वारा तय सीमा में लिखित में उपरोक्त पदाधिकारियों मे से किसी एक के पास दर्ज करवा सकते है।


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