पेपर लीक आरोपी की जमानत याचिका खारिज, नितिन आजाद ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

By: Nov 21st, 2023 12:07 am

विधि संवाददाता-शिमला

सुप्रीम कोर्ट से जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को राहत नहीं मिली। नितिन आजाद ने हाई कोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रार्थी पर लगे आरोप गंभीर है इस कारण फिलहाल उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नही होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार ने उसे जेओए (आईटी) 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपए में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार की बातचीत रिकार्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए कीमत पर अढ़ाई लाख रुपए में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव, निलहिल, नीरज और उमा आजाद को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में नितिन आरोपी पाया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।